सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं।
इन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।
रिफंड की पूरी प्रोसेस:
- सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाए।
- पोर्टल के होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा।
- सेंड OTP पर क्लिक करें और OTP आने पर दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।
- दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर OTP दर्ज करें।
- नियम और शर्तों को पढ़कर ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।
- आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी।
- जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें।
- सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी।
- कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये बताना होगा।
- दावा राशि 50 हजार से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें।
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एक ही बार दावा किया जा सकता है इसलिए एक बार में ही सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें। वैरिफिकेशन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी नई फोटो चिपकाएं और साइन करें। अब इस दावा प्रपत्र को अपलोड कर जमा करना होगा।
दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वैरिफाई करेगी। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। अनुमोदन होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी।
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