हरियाणा सरकार ने डॉग लवर्स को झटका दिया है। अब राज्य में लोग घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना होगा, जिससे वह किसी व्यक्ति को काट न सके।
सरल पोर्टल पर करना होगा अप्लाई
हरियाणा सरकार के फरमान के तहत लोगों को कुत्तों पालने के लिए सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार की ओर से घर के बार कुत्तों को टहलाने के लिए भी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी होगा।
नहीं माने नियम तो होगी जेल
कुत्तों को पालने के लिए यदि कोई व्यक्ति नियमों को नहीं मानता है तो उसे जेल भी काटनी पड़ सकती है। सरकार के सख्त नियमों के तहत नियम को नहीं मानने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये जुर्माना और कैद का प्रावधान भी करने जा रही है।
एक घर में एक ही कुत्ता
हरियाणा में नए नियमों के तहत घर में एक ही कुत्ता पाल सकते हैं। इस फैसले से पेट्स का कारोबार करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि लोग अपने घरों में ही कई कुत्ते पालकर उनको बेचते भी हैं। ऐसे में उनके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
हरियाणा में रोजाना डॉग बाइट्स की 20 घटनाएं
एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर रोज 20 के करीब डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ में हालात ज्यादा ही खराब हैं। यहा औसतन 100 से अधिक मामले कुत्तों के काटने आ रहे हैं। सरकार ने इसको देखते हुए यह सख्त फैसला लिया है।
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