दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 10 साल कैद की सजा व जुर्माना

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भिवानी।
महिला से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी  को  दिनांक 12.01.2023 को माननीय के पी सिंह, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,  भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद( 323 भारतीय दंड संहिता के तहत 06 माह की कैद और  500 जुर्माने की सजा, धारा 376(2) भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल की सजा और  25,000 जुर्माना, धारा 450 भारतीय दंड संहिता के तहत 5 साल की सजा व  10,000 जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 01 वर्ष की सजा व 5,000 जुर्माना ) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल  40,500/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वर्ष 2021 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 में भिवानी निवासी एक महिला ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करके इसके बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र पुत्र प्रकाश गांव घिमाना, जिला जींद को 10 साल कैद की सजा सुनाई  व कुल 40,500/– का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पुलिस अधीक्षक महोदय अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व  पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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