हरियाणा में सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बदली

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चंडीगढ़।

अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक के उम्र के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।

हरियाणा वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही सरकारी नौकरी में आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कुछ विभागों में थर्ड और फोर्थ क्लास के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल थी। नए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे।अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। जहां सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक या अधिकतम आयु 42 वर्ष से कम या अधिक है तो आयु अपरिवर्तनीय रहेगी।ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप A, B, C या D के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल तक के ब्रेक को घटाकर की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

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