Haryana : हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है। जिसके तहत महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी पेंशन देने की घोषणा की है।
हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल किया है।
इसके साथ ही दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। करीब 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटो को भी यह पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। अगर इसके लिए एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो इस स्थिति में पेंशन का समानुपातित हिस्सा मिलेगा।