Haryana : हरियाणा में इन कोचिंग सेंटरों पर लगेगा ताला, संचालकों पर होगी FIR, निर्देश हुए जारी

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Haryana : हरियाणा में इन कोचिंग सेंटरों पर लगेगा ताला, संचालकों पर होगी FIR, निर्देश हुए जारी

Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग (Coaching) सेंटरों को न केवल तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा, बल्कि जिन भवनों में यह एकेडमी चल रही हैं, उन्हें जब्त भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा एकेडमी संचालक और भवन मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी।

जारी हुए निर्देश

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग (Coaching) संस्थानों को बंद कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से SECERT गुरुग्राम के निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और मौलिक खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिक्षा निदेशक ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि सरकार के बार-बार निर्देश के बावजूद अवैध कोचिंग (Coaching) संस्थानों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गैर मान्यता प्राप्त सभी एकेडमी को तुरंत बंद कराकर भवन जब्त करें और भवन मालिकों और एकेडमी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

साथ ही अभी तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मुख्यालय में भेजें। शिक्षा निदेशालय के कड़े रूख के बाद विभिन्न जिलों में छापामारी अभियान शुरू हो गया है।

रजिस्ट्रेशन जरूरी

दरअसल हरियाणा सरकार ने विगत फरवरी में विधानसभा में हरियाणा निजी कोचिंग (Coaching) संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पारित किया था, जिसके अनुसार सभी निजी कोचिंग (Coaching) इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिना पंजीकरण के कोचिंग (Coaching) इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते। इतना ही नहीं, छात्रों को बरगलाने के लिए कोचिंग (Coaching) संस्थान झूठे दावे भी नहीं कर सकते।

सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और डीसी के अनुमोदन से एक लेखा अधिकारी शामिल हैं। साथ ही जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से दो को ड्रा के जरिये सदस्यों के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है।

उल्लंघन पर जुर्माना

हरियाणा में एमबीबीएस, नीट, आईआइटी-जेईई सहित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे इन कोचिंग (Coaching) इंस्टीट्यूट में ट्यूशन फीस पर भी सरकार का कंट्रोल रहेगा।

नियमानुसार किसी भी इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या के अलावा बैच वार विद्यार्थियों का ब्योरा, बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी सरकार को देनी अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों के खिलाफ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। बार-बार उल्लंघन करने पर कोचिंग (Coaching) इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।