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हरियाणा खेल नीति: हाई कोर्ट का आदेश, 24 घंटे में जारी करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट

हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए। आवेदन की तारीख नजदीक है।

 

हिसार: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के खिलाड़ियों को राहत दी है। हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 15 नवंबर, 2018 की खेल नीति के तहत महज एक दिन (24 घंटे) के भीतर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 जून 2026 को जारी किए विज्ञापन के मुताबिक सीईटी ग्रुप-डी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है।

 हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक होने को देखते हुए कहा कि इस आदेश की प्रति तुरंत हरियाणा के एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय के माध्यम से संबंधित खेल अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, ताकि बिना किसी देरी के खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मिल सके। मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2026 को होगी, जिसमें सरकार के इस बैकडेट कानून की वैधानिकता पर अंतिम फैसला हो।