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Haryana Electric Vehicle Policy 2026: 30 लाख तक की EV पर 100% टैक्स छूट; मंत्री अनिल विज और CM नायब सैनी ने दी मंजूरी

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स 100% माफ। अंबाला में पहला वाहन मुफ्त रजिस्टर्ड हुआ।
 

अंबाला : हरियाणा में मुफ्त इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अंबाला में सोमवार को पहला इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त पंजीकरण की सुविधा शुरु की है। वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन शुल्क और मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी छूट मिलने से लाखों रुपये की बचत हुई है।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने 30 लाख रुपये तक के एक्स-शोरूम मूल्य वाले नए विशुद्ध इलेक्ट्रिक/बैटरी से चलने वाले दो पहिया, तीन पहिया (ऑटो/ई-रिक्शा) और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी है। साथ ही 30 लाख रुपये से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट को दी गई।

जानकारी हो कि यह पहल वाहनों के उत्सर्जन को कम करने, प्रदूषण पर अंकुश लगाने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और हरियाणा में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई है। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम हरित विकास और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होने, प्रदूषण में कमी आने और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलने में भी मदद मिलेगी।

जानकरी हो कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का कारण ये भी था कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जा रही टैक्स छूट के कारण हरियाणा के खरीदार वहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। इससे स्थानीय वाहन उद्योग के साथ-साथ राज्य के राजस्व को भी नुकसान हो रहा था। ई.वी. पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी छूट देने के प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को मंज़ूरी दी और इसे लागू किया।