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Hisar Crime Update: एचटीएम थाना क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमले का मामला, अदालत ने दोषी को सुनाई सजा

हिसार की अदालत ने घर में घुसकर महिला पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला करने वाले दोषी महेश कुमार को 3 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने एक महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी महेश कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 3 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला एचटीएम (HTM) थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति नगर का है, जहां 12 जुलाई 2025 को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्‍न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

🔪 घर में अकेला पाकर किया था हमला: बाहरी गेट बंद कर सुए से बाएं हाथ, पैर और पेट पर किए कई वार

अदालत में चले मुकदमे के अनुसार, शांति नगर निवासी प्रीति अपने घर पर ऑनलाइन कॉस्मेटिक का काम करती है, जबकि उसका पति ऑटो मार्केट में ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम करता है। घटना के दिन जब उसका पति दुकान पर और बेटा अपने दोस्त के पास गया हुआ था, तब प्रीति घर पर अपनी बेटी के साथ अकेली थी। दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपी महेश कुमार हाथ में बर्फ तोड़ने वाला सुआ लेकर उनके घर में घुस आया और बाहर से गेट बंद कर लिया। आरोपी ने कमरे में घुसकर प्रीति को नीचे गिरा दिया और शोर मचाने पर सिर दीवार से दे मारा। इसके बाद आरोपी ने उसके पेट पर बैठकर सुए से बाएं पैर, बाएं हाथ और पेट पर ताबड़तोड़ कई वार किए।

🚨 शोर सुनकर भागे लोग और मिली सजा: एचटीएम थाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला

मां और बेटी के शोर मचाने पर जब आस-पास के लोग मौके की तरफ आने लगे, तो आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता प्रीति ने अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की और साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों का आकलन करने के बाद अदालत ने आरोपी महेश कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।