किराए पर ईको गाड़ी लेकर की थी लूटपाट, पानीपत अदालत ने 6 दोषियों को भेजी जेल
पानीपत: पानीपत की अदालत ने ईको (Eeco) गाड़ी लूटने के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए तीन महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत ईको गाड़ी को किराए पर लिया या झांसा देकर रास्ते में गाड़ी चालक को निशाना बनाया था। वारदात के दौरान आरोपियों ने चालक से मारपीट/बलप्रयोग कर ईको गाड़ी और अन्य कीमती सामान लूट लिया था।
घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार कर लूटी गई गाड़ी बरामद की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने अदालत के सामने पुख्ता सबूत, गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद सभी 6 आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह की वारदातों से समाज में भय का माहौल बनता है, और महिलाओं की संलिप्तता भी अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती। इसके बाद कोर्ट ने सभी 6 दोषियों (3 महिलाएं और 3 पुरुष) को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई।