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Haryana Crime News: ASJ शैलेंद्र सिंह की अदालत का बड़ा फैसला, अपनी ही भतीजी की अस्मत लूटने वाला चाचा करार हुआ दोषी

रोहतक की अदालत ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी चाचा को दोषी करार दिया है। जल्द ही सजा का ऐलान किया जाएगा।

 

रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले से एक अत्यंत शर्मनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले कलयुगी चाचा को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत द्वारा सजा का ऐलान किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?
वारदात का समय: यह गंभीर घटना वर्ष 2024 की है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने बताया कि आरोपी चाचा पिछले दो-तीन साल से उसे परेशान कर रहा था। वह पानी लाने के बहाने अक्सर उसे अपने साथ ले जाता था।  अप्रैल 2024 में आरोपी घर आया और पुराने घर में पंखा लगवाने के बहाने पीड़िता को अपने साथ ले गया। वहां उसने सुनसान जगह पर पीड़िता के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

अदालत का फैसला
अदालत में पेश किए गए ठोस सबूतों, गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर जज शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी चाचा को गुनाहगार माना है। कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।