Haryana Teacher Transfer Policy: हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा ऐलान, विधवा और तलाकशुदा की तर्ज पर अविवाहित शिक्षिकाओं को भी लाभ
हरियाणा सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को तबादला नीति में 10 अतिरिक्त अंक देने का हाईकोर्ट में दिया आश्वासन।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षिकाओं को बड़ी राहत देते हुए तबादला नीति के तहत 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है। यह अहम फैसला शिक्षक तबादला नीति-2006 को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन का आश्वासन दिया है।
⚖️ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दिया आश्वासन: विधवा और तलाकशुदा शिक्षिकाओं की तर्ज पर मिलेगा फायदा
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि जिस प्रकार राज्य में पहले से ही विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं को तबादले में अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित शिक्षिकाओं को भी यह लाभ प्रदान किया जाएगा। यह याचिका पी.जी.टी. (PGT) शिक्षिका सूर्या मौदगिल व अन्य ने अधिवक्ता रविंदर गोयल के माध्यम से दायर की थी, जिसमें इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण बताया गया था।
📋 सिर्फ याचिकाकर्ता नहीं, प्रदेशभर की सभी पात्र शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ: जल्द होगा नीति में संशोधन
याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी कि उम्र के इस पड़ाव पर अविवाहित महिलाओं को अतिरिक्त अंकों से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हरियाणाभर की सभी पात्र अविवाहित शिक्षिकाएं इसके दायरे में आएंगी। सरकार जल्द ही तबादला नीति में संशोधन कर इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिससे हजारों महिला शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।