Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब ऐसे होगा शिकायतों का समाधान
Haryana: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र, पारदर्शी और प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से तीन-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (CGRF) को सुदृढ़ रूप से लागू किया है। इसी क्रम में आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) के कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला के अध्यक्ष पद पर योग राज, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, की नियुक्ति की है।
यह नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) एवं HERC विनियम संख्या HERC/48/2020 के विनियमन 2.4 के अंतर्गत की गई है। नियुक्ति की अवधि दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
आयोग द्वारा लागू तीन-स्तरीय CGRF प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायतों को विवाद की राशि के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
₹1 लाख तक के विवाद — 21 सर्कल स्तरीय CGRF द्वारा,
₹1 लाख से ₹3 लाख तक के मामले — चार जोनल CGRF द्वारा,
₹3 लाख से अधिक के विवाद — दो कॉरपोरेट CGRF (पंचकूला एवं गुरुग्राम) द्वारा निपटाए जाते हैं।
हालांकि, बिजली चोरी, अनधिकृत लोड एवं राजस्व हानि से जुड़े मामलों को CGRF के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। शेष सभी उपभोक्ता शिकायतें इस मंच पर सुनी जा सकती हैं।
यदि कोई उपभोक्ता CGRF के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह विद्युत लोकपाल श्री आर. के. खन्ना के समक्ष अपील कर सकता है।
HERC के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा और सदस्य श्री मुकेश गर्ग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा समयबद्ध, निष्पक्ष और बाध्यकारी अनुपालन सुनिश्चित करने वाले दृष्टिकोण से किया जाए। यदि CGRF के आदेशों की पालना नहीं होती है, तो आयोग द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।