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Ex Agniveers Reservation Jail Department Details: जेल वार्डर भर्ती में एक्स-अग्निवीरों को 3 से 5 साल की उम्र में छूट, जानिए चयन प्रक्रिया के नियम

चंडीगढ़ जेल वार्डर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और 3 से 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। जानिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के युवाओं के लिए नियम।
 

चंडीगढ़: भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने जेल विभाग में जेल वार्डर भर्ती के नियमों में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। इस नए फैसले से चंडीगढ़ के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीर युवाओं के लिए भी चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

🎯 चंडीगढ़ के युवाओं को मिलेगी पहली प्राथमिकता; पद खाली रहने पर पंजाब व हरियाणा के अभ्यर्थियों का होगा चयन

प्राथमिकता एवं भर्ती के नियम:

  • स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता: नए जारी भर्ती नियमों के अनुसार, जेल वार्डर के आरक्षित पदों पर सबसे पहले चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को भर्ती होने का अवसर दिया जाएगा।

  • पड़ोसी राज्यों का कोटा: यदि चंडीगढ़ के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं और पद खाली रह जाते हैं, तो उन रिक्तियों पर पंजाब और हरियाणा के मूल निवासी एक्स-अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। इससे तीनों क्षेत्रों के पूर्व सैनिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

⏳ आयु सीमा में 3 से 5 साल तक की अतिरिक्त छूट; आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को मिलेगा दोहरा लाभ

आयु सीमा में रियायत के प्रमुख बिंदु:

  • सामान्य अग्निवीर: प्रशासन के नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।

  • पहला बैच: अग्निपथ योजना के पहले बैच में शामिल होने वाले पूर्व उम्मीदवारों को 5 साल की विशेष राहत दी जाएगी।

  • अतिरिक्त छूट: यह ध्यान देने योग्य है कि यह आयु छूट एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों को पूर्व से मिलने वाली सरकारी आयु छूट के अतिरिक्त (Over and above) प्रदान की जाएगी।

📜 27 अक्टूबर को गृह विभाग ने लिया था फैसला; 2022 से लागू है अग्निपथ योजना

पृष्ठभूमि और प्रशासनिक आदेश:

  • प्रशासनिक मंजूरी: चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग द्वारा 27 अक्टूबर को इस नीतिगत प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाई गई थी, जिसके बाद जेल वार्डर भर्ती नियमों में संशोधन के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

  • अग्निपथ योजना का परिचय: केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को 4 साल की सेवा अवधि के लिए बतौर अग्निवीर नियुक्त किया जाता है। 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले युवाओं को एक्स-अग्निवीर कहा जाता है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह कदम ऐसे युवाओं को सम्मानजनक पुनर्वास और रोजगार प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।