Gurgaon Road Accident Compensation: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 86 लाख रुपये
गुड़गांव : तीन साल पहले सेक्टर-15 पार्ट-2 स्थित 32 माइलस्टोन के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना में तैनात श्रमिक मनोज कुमार की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी यशविंदर पाल सिंह की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 86.05 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मामला 13 मई 2023 का है, जब दिल्ली कैंट में कार्यरत और बोलने-सुनने में पूरी तरह अक्षम मनोज कुमार बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मृतक की पत्नी सोनिया शर्मा, बच्चों परी व शुभम और माता-पिता सुशीला व सुनील दत्त ने पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने सभी पक्षों की दलीलें और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद बीमा कंपनी को 86.05 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि परिजनों को देने के निर्देश दिए।