Haryana Cabinet Decision: अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी, PST-PMT से छूट और लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा
हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ग्रुप-C के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच (PST/PMT) से छूट मिलेगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अग्निवीर नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत योजना के क्रियान्वयन को सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। नए नियमों के अनुसार, नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी (Group-C) के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित सभी लिखित परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। तय आरक्षण और लागू प्रावधानों के तहत उन्हें विज्ञापित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
🚓 वन्यजीव रक्षक, कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर पदों के लिए PST और PMT से भी राहत
संशोधित नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में 'वन्यजीव रक्षक' (Wildlife Guard), भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) में 'कांस्टेबल', राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में 'कांस्टेबल' और राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग में 'फायर ऑपरेटर-सह-ड्राइवर' के पदों के लिए आवेदन करने पर शारीरिक जांच परीक्षा (PST) और शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में 'माइनिंग गार्ड' के पद को ग्रुप-डी से प्रमोट कर ग्रुप-सी में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके लिए 1998 के सेवा नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
👩 दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ी: अब 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
मंत्रिमंडल की बैठक में महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है। आय सीमा में वृद्धि होने से अब प्रदेश की अधिक संख्या में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पात्र महिलाएं एवं लड़कियां इस जनकल्याणकारी योजना का सीधा लाभ उठा सकेंगी।