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Haryana: हरियाणा के NCR समेत इन जिलों में लगी पटाखों पर पाबंदी, DC ने दिए ये आदेश 

 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में भिवानी DC महावीर कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार NCR में आने वाले सभी जिलों में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, भिवानी में लाइसेंस धारकों को उनके स्टॉक में रखे गए पटाखों को 7 दिन के अंदर-अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, 7 दिन के पश्चात किसी भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी दुकान पर किसी भी प्रकार के पटाखे मिलते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार, DC ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते स्थानीय लघु सचिवालय स्थित DRDA सभागार में आयोजित संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य किसी समारोह के दौरान किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं चला सकेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

बनेंगी टीमें

DC ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला, उप मंडल स्तर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों की टीमों द्वारा लाइसेंस धारकों के गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इसके साथ ही अधिकारी पटाखों की बिक्री के साथ-साथ पटाखे चलाने पर प्रतिबंध को भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस विभाग के अधिकारी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में विवाह या अन्य किसी समारोह आयोजन के दौरान गश्त करेंगे।

VC की जरिए दिए निर्देश

मिली जानकारी के अनुसार, DC ने VC के माध्यम से SDM तोशाम अशवीर नैन, SDM सिवानी विजया मलिक, SDM लोहारू मनोज दलाल के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।