हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों का स्थायी पता बदलेगा, होमटाउन नहीं
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान स्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन होमटाउन नहीं। गजटेड अफसरों की गृह जिले में नहीं होगी पोस्टिंग।
हरियाणा : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के होमटाउन और स्थायी पते को लेकर लंबे समय से बनी भ्रम की स्थिति को खत्म कर दिया है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान अपना स्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन उनका होमटाउन नहीं बदला जाएगा। सरकार ने अनुसार, होमटाउन और स्थायी पता अलग-अलग चीज़ें हैं और इन्हें एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार की ओर से जारी यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजा गया है। निर्देशों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान किसी अन्य शहर में स्थायी रूप से बस जाता है या वहां संपत्ति खरीदता है, तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद उसका स्थायी पता बदला जा सकता है। हालांकि, इससे उसके होमटाउन में कोई बदलाव नहीं होगा।
सरकार ने अपने निर्देशों में दोहराया है कि गजटेड अफसरों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और हितों के टकराव की संभावनाओं को कम करना है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन कर्मचारियों का होमटाउन या स्थायी पता पहले ही सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बदला जा चुका है, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं होगी।