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HPR ID Mandate Doctors Pharmacists Updates 2026: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्यकर्मियों का बनेगा डिजिटल डेटाबेस

हरियाणा में डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के लिए HPR ID अनिवार्य कर दी गई है। 90 दिन में डिजिटल पहचान न बनवाने पर स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो जाएगा।
 

हरियाणा में अब डॉक्टरों से लेकर नर्स, फार्मासिस्ट और आयुष चिकित्सकों तक सभी पात्र स्वास्थ्यकर्मियों की डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) में पंजीकरण कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार, नए पंजीकरण या नवीनीकरण के समय जिन स्वास्थ्यकर्मियों के पास HPR ID नहीं होगी, उन्हें इसे बनवाने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। तय समय-सीमा के भीतर आईडी नहीं बनवाने पर उनका अस्थायी पंजीकरण स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे।

🆔 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है HPR ID, 90 दिन में आईडी न बनने पर लगेगा बैन

HPR केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है:

  • डिजिटल पहचान: इसके तहत हर पात्र स्वास्थ्यकर्मी को एक यूनिक डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे सरकार के पास राज्य में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य पैरामैडिकल स्टाफ का प्रामाणिक डेटाबेस तैयार हो सकेगा।

  • 90 दिन की समय-सीमा: यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी 90 दिन के भीतर अपनी HPR ID नहीं बनवाता है, तो उसका अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) अपने आप निलंबित हो जाएगा।

  • पुनर्बहाली की प्रक्रिया: निलंबन के बाद आईडी बनने पर स्वास्थ्यकर्मी को 10 दिन के भीतर संबंधित मेडिकल या नर्सिंग परिषद में पंजीकरण बहाल कराने के लिए आवेदन करना होगा। सक्षम अधिकारी की आधिकारिक मंजूरी के बाद ही वह दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर सकेगा।

👩‍⚕️ एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा ने जारी की अधिसूचना, जानिए किन-किन पर लागू होगा नियम

स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस नई व्यवस्था के दायरे में निम्नलिखित पेशेवर शामिल होंगे:

  • डॉक्टर्स व आयुष विशेषज्ञ: एलोपैथिक डॉक्टर, दंत चिकित्सक (Dentists), आयुष चिकित्सक।

  • नर्सिंग स्टाफ: नर्स, एएनएम (ANM), जीएनएम (GNM), बीएससी (B.Sc) और एमएससी (M.Sc) नर्सिंग स्टाफ।

  • फार्मासिस्ट: फार्मासिस्ट और अन्य सभी पात्र स्वास्थ्यकर्मी।

इन सभी के लिए संबंधित मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी परिषदों में नए पंजीकरण या नवीनीकरण के समय HPR ID जमा करना अनिवार्य होगा। हालांकि, अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर जिन स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीकरण या नवीनीकरण होना है, उन्हें आईडी बनवाने के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की जाएगी।

📲 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और तीन बार भेजे जाएंगे रिमांडर मैसेज

यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी के पास वर्तमान में HPR ID उपलब्ध नहीं है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा:

  • अस्थायी पंजीकरण: परिषद उसे अधिकतम 90 दिन का अस्थायी पंजीकरण दे सकेगी, जिसके दौरान वह अन्य कानूनी शर्तें पूरी करते हुए मरीजों का इलाज जारी रख सकेगा।

  • सत्यापन अवधि: परिषद को आवेदन की सही जानकारी मिलने के 10 दिन के भीतर सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

  • 3 बार मिलेगा रिमांडर: स्वास्थ्यकर्मी को आईडी बनवाने की प्रक्रिया याद दिलाने के लिए तीन बार नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे—पहला संदेश 30 दिन में, दूसरा संदेश 30 से 60 दिन के बीच, और तीसरा संदेश 75वें दिन मोबाइल SMS और ई-मेल पर भेजा जाएगा।