Haryana: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इस बड़े फैसले को किया रद्द
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार का वसूली नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और इस फैसले को नियमों के उलट बताया है। यह फैसला CM सैनी के पिछले कार्यकाल में जारी हुआ था। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) को अधिकार देने के फैसले को कैंसिल कर दिया है।
सैनी सरकार ने HRERA के अधिकारियों को कलेक्टर की तरह की पावर दी थी और उन्हें बकाया की वसूली करने के अधिकार दे दिए थे।
जानकारी के मुताबिक, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सैनी सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
खबरों की मानें, तो न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि HRERA के अधिकारी केवल जांच और मुआवजे की राशि तय कर सकते हैं, लेकिन वे खुद इसकी वसूली नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने कहा- रियल एस्टेट अधिनियम में विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। ऐसे में HRERA के अधिकारियों को वसूली का अधिकार देना इस कानूनी ढांचे का उल्लंघन है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी नसीहत दी है कि उसे नियमों में जरूरी संशोधन कर सही अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सैनी सरकार को नए सिरे से वसूली प्रक्रिया तैयार करनी होगी। सरकार के राजस्व विभाग को विशेष अधिकारी नियुक्त करने होंगे। वहीं HRERA को भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा।