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Haryana job : हरियाणा में ग्रुप-सी पदों को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने जारी किये ये निर्देश

 

Haryana job : हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने संबंधी 21 जुलाई, 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।Haryana job

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 21 अप्रैल, 2023 और 21 जुलाई 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 10+2  की गई थी। इसके लिए विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और एलआर से पुनरीक्षण के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।Haryana job

सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है। ऐसे में सभी विभागों को पुनः हिदायत दी गई है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर 21 जुलाई, 2023 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में कोई अड़चन या असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।