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Haryana Directorate Update: छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूली तो नपेंगे निजी संस्थान, आधिकारिक वेबसाइट पर फीस दर्शाना अनिवार्य

हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के निजी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लिए कड़े निर्देश। तय फीस से अधिक वसूली करने पर होगी सख्त कार्रवाई।

 

चंडीगढ़। हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय, पंचकूला ने राज्य के सभी निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजों व संस्थानों के लिए बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के निदेशक धीरेंद्र खड़गटा (आई.ए.एस.) द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के तहत सभी संबंधित संस्थानों को सरकार द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों व शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित और अधिसूचित फीस संरचना (शुल्क ढांचे) का पूरी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी संस्थान छात्रों या उनके अभिभावकों से निर्धारितृत सीमा से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अतिरिक्त राशि वसूल नहीं कर सकेगा।

📋 आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर फीस प्रदर्शित करना अनिवार्य: नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

नए आदेशों के अनुसार, सभी निजी संस्थानों को सरकार द्वारा निर्धारित फीस संरचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और कॉलेज के मुख्य नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा, छात्रों से ली जाने वाली प्रत्येक राशि की उचित रसीद देना और वसूले गए सभी शुल्कों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्थान निर्धारित शुल्क ढांचे का उल्लंघन करता है या उसमें किसी भी प्रकार का विचलन पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।