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Haryana: हरियाणा में इस दिन से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, इतनी होगी बढ़ोतरी ?

 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अगस्त से हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, पिछले साल एक जनवरी और एक दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, अब तक मार्च 2025 के बाद से पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थीं। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था।  Haryana News

जानकारी के मुताबिक, अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को यह आदेश दे दिए गए हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते एक दिसंबर को ही नए कलेक्टर रेट लागू किए जा सके थे। Haryana News

आदेश...

नहीं हुआ था फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी। करीब 3 महीने पहले सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में संशोधन को लेकर बैठक हुई थी। मगर, सीएम ने संशोधन को स्थगित कर दिया था। उस वक्त कहा गया था कि पहले की दरें ही इस साल लागू रहेंगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए थे। साथ में ये भी जोड़ा गया था कि राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।