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Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?

 

 Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के झज्जर में धारा 163 लागू हो गई है। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में वाहनों पर डीजे व साउंड सिस्टम रखने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है।

आदेशों के अनुसार कावड़ यात्रा के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों से कावड़ियों के जत्थे निकलते हैं, जिनमें वाहनों में डीजे और लाउड स्पीकर बजाया जाता है।  इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि आमजन की शांति व सुरक्षा भी प्रभावित होती है। 

ऐसे में जिलाधीश द्वारा 10 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि से 24 जुलाई 2025 की सुबह तक कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे लगाना, तेज आवाज में गाने बजाना तथा अपने साथ हथियार या अन्य अस्त्र-शस्त्र रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। 

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।