Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने इसकी बड़ी वजह ?
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले में उपायुक्त सुशील सारवान ने 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली CET के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक, परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू की गई है। Haryana News
उपायुक्त के अनुसार, यह प्रतिबंध 26 जुलाई को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक और 27 जुलाई को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। Haryana News
एकत्र होने पर प्रतिबंध
मिली जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, तलवार, गंडासी, चाकू आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 5 या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना और वांछित व्यक्तियों का वहां मौजूद रहना भी प्रतिबंधित रहेगा। Haryana News
दुकानों पर भी प्रतिबंध
जानकारी के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी, फैक्स, जेरॉक्स आदि की दुकानें भी बंद रहेंगी। बाहरी हस्तक्षेप और किसी भी तरह के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। Haryana News
मिलेगी सजा
मिली जानकारी के अनुसार, DC सुशील सारवान ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए यह सख्ती बरती जा रही है।