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हरियाणा: अब बिना ब्याज के लगवाएं सोलर पैनल, बिजली निगम देगा ₹2 लाख

हरियाणा बिजली निगम का बड़ा फैसला: ईमानदार उपभोक्ताओं को सोलर पैनल के लिए मिलेगा ₹2 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और किस्तों की जानकारी।

 

हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली निगम ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब उन उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करने की जरूरत नहीं होगी जो सोलर पैनल लगवाने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन भारी-भरकम शुरुआती खर्च के कारण पीछे हट जाते थे। बिजली निगम ने फैसला किया है कि जो उपभोक्ता पिछले 3 वर्षों से अपना बिल ईमानदारी और समय पर भर रहे हैं, उनके सोलर सिस्टम का 2 लाख रुपये तक का खर्च निगम खुद वहन करेगा।
 

अक्सर देखा गया है कि सोलर सिस्टम लगवाने के लिए लोगों को या तो अपनी जमा-पूंजी खर्च करनी पड़ती थी या फिर बैंकों के ऊंचे ब्याज दर वाले लोन के जाल में फंसना पड़ता था। करनाल के एसई नसीब सिंह ने स्पष्ट किया कि निगम की ओर से दी जाने वाली इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस रकम को वापस करने के लिए उपभोक्ता पर कोई समय-सीमा या राशि की बाध्यता नहीं थोपी गई है। उपभोक्ता अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार किस्तों में यह पैसा निगम को लौटा सकेंगे।


इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाना बेहद सरल है। पात्र उपभोक्ताओं को केवल अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और उसे अपने संबंधित बिजली उपमंडल कार्यालय (Sub-division office) में जमा कराना होगा। आवेदन के बाद निगम की टीम पात्रता की जांच करेगी और सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर सहायता राशि तय कर दी जाएगी। इसके बाद बिना किसी देरी के उपभोक्ता के घर पर सोलर पैनल इंस्टाल कर दिए जाएंगे।