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Haryana: हरियाणा में बिजली बिलों को भरने के लिए शुरू हुई ये खास योजना, जाने कैसे मिलेगा लाभ ?

 

Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए विशेष सरचार्ज माफी योजना 2025 शुरू की है। यह योजना 12 मई से 11 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का लाभ उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2024 तक निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर हैं। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के जुड़े और डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

सिरसा में निगम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सभ्रवाल ने बताया कि योजना के तहत घरेलू (शहरी और ग्रामीण) उपभोक्ताओं बकाया राशि एकमुश्त या फिर 4 द्विमासिक तथा 8 मासिक किस्तों में बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यदि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और पूर्ण सरचार्ज माफी दी जाएगी। किस्तों में भुगतान करने पर, नियमित बिलों के साथ सरचार्ज को किस्तों में माफ किया जाएगा। यदि कोई किस्त छूटती है और अंतिम किस्त तक बकाया चुकता नहीं होता, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

उन्होंने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी योजना को लागू किया गया है। कृषि उपभोक्ता बकाया मूल राशि को एकमुश्त या 3 बिलिंग साइकिल (प्रत्येक 4 महीने में) में भुगतान कर सकते हैं। एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट और पूर्ण सरचार्ज माफी मिलेगी।

पंचायतों व नगरपालिकाओं को भी मिलेगा लाभ :

सरचार्ज माफी योजना के तहत नगरपालिका व परिषद, ग्राम पंचायत और अन्य सरकारी संस्थान भी योजना के दायरे में आ सकते हैं। उन्हें एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। इसके बाद सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा और शेष 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए पुन:कनेक्शन

डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त राशि या पहली किस्त के भुगतान पर दोबारा कनेक्शन किया जाएगा, बशर्ते डिस्कनेक्शन 6 महीने (कृषि के लिए 2 वर्ष) से पुराना न हो। इससे अधिक पुराने डिस्कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को नए उपभोक्ता के रूप में माना जाएगा। इसके लिए लागू देय शुल्क भी देना होगा।