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लोहारू: पहाड़ी माता मंदिर चोरी केस, पूर्व कर्मचारी आशीष गिरफ्तार

लोहारू के पहाड़ी माता मंदिर आभूषण चोरी मामले में पुलिस ने पूर्व कर्मचारी आशीष को गिरफ्तार किया। एडीसी ने बिलों में संदेह के चलते 30 जून तक मोहलत दी।
 

लोहारू। बहुचर्चित पहाड़ी माता मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मंदिर के पूर्व कर्मचारी आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके घर से मिले आभूषणों की जांच अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) बाबूलाल करवा ने शुक्रवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आभूषणों के बिलों पर संदेह बरकरार रहने पर 30 जून को दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों सहित दोबारा पेश होने के निर्देश दिए हैं।

लोहारू थाना प्रभारी मुरारी लाल ने बताया कि बहुचर्चित पहाड़ी माता मंदिर प्रकरण में लगाए गए आरोपों की पुलिस निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर गहन जांच कर रही है। अब तक जुटाए गए साक्ष्यों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच जारी है तथा अन्य संबंधित बिंदुओं पर भी गहन छानबीन की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से मामले को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा पुलिस जांच में सहयोग करने की अपील की।

शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त बाबूलाल करवा के समक्ष सभी पक्ष पेश हुए लेकिन आभूषणों की खरीद से संबंधित बिलों को लेकर संदेह दूर नहीं हो सका। इसके चलते एडीसी ने सभी पक्षों को 30 जून को दोबारा दस्तावेजों और साक्ष्यों सहित तलब किया है। मंदिर में आभूषण चोरी की शिकायत के बाद जांच ने नया मोड़ तब लिया जब पूर्व कर्मचारी आशीष कुमार निवासी गांव पहाड़ी के घर से कुछ आभूषण बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त बाबूलाल करवा ने उच्च स्तरीय जांच शुरू की। वीरवार को लोहारू के एसडीएम और थाना प्रभारी ने आशीष के घर पहुंचकर करीब एक घंटे तक पूछताछ और जांच की थी। इस दौरान आशीष कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया था।

इसके बाद भिवानी स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की ओर से एसडीएम लोहारू, तहसीलदार लोहारू, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त भिवानी, थाना प्रभारी लोहारू तथा बीडीपीओ लोहारू को जांच में शामिल होने के निर्देश जारी किए गए।

इन लोगों को किया था जांच में तलब
तहसीलदार लोहारू को पहाड़ी गांव निवासी नरेश, रोहतास, जागेराम, शेर सिंह और रामपाल को नोटिस देकर जांच में उपस्थित कराने के निर्देश दिए गए थे। वहीं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त भिवानी को हालू बाजार भिवानी के दो प्रमुख आभूषण कारोबारियों को जांच में शामिल करने के लिए कहा गया था। थाना प्रभारी लोहारू को पूर्व पुजारी आशीष कुमार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। एडीसी के समक्ष हुई सुनवाई में सभी पक्ष उपस्थित हुए लेकिन आभूषणों की खरीद के बिलों को लेकर मामला उलझा रहा। कोई भी पक्ष ऐसे ठोस दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आभूषण वास्तव में किसके हैं और उनकी खरीद कब की गई थी। बिलों की तिथियों और संबंधित दावों में भी विरोधाभास सामने आया।

अगली सुनवाई में पेश करने होंगे बिल और सीसीटीवी फुटेज
शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद एडीसी बाबूलाल करवा ने अगली जांच की तारीख 30 जून निर्धारित की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली सुनवाई में प्रत्येक पक्ष यह स्पष्ट करेगा कि किस दिन कौन-सा बिल जारी किया गया था। साथ ही संबंधित दुकान या स्थान की सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करनी होगी, ताकि खरीद की तिथि और समय की पुष्टि की जा सके।

पहाड़ी माता मंदिर में आभूषण मामले की जांच अभी जारी है। संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद इस मामले में कई और तथ्य सामने आना बाकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई में सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेजों और तथ्यों सहित तलब किया गया है।