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राम रहीम जेल से रिहा: 30 दिनों की पैरोल पर सिरसा आश्रम पहुंचा डेरा प्रमुख

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 30 दिनों की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर। भारी सुरक्षा के बीच सिरसा आश्रम रवानगी। जानें पैरोल की शर्तें और सुरक्षा इंतजाम।

 

रोहतक : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हत्या और यौन शोषण के मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार प्रशासन द्वारा 30 दिनों की पैरोल (अस्थायी राहत) दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद, राम रहीम मंगलवार को जेल से रिहा होकर भारी सुरक्षा के बीच सीधे हरियाणा के सिरसा स्थित अपने मुख्य आश्रम के लिए रवाना हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक, जेल प्रशासन ने राम रहीम को पैरोल देते समय कई सख्त शर्तें लागू की हैं। सिरसा आश्रम में रहने के दौरान उनकी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा और डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

राम रहीम को समय-समय पर मिलने वाली पैरोल और फरलो हमेशा चर्चा और विवादों का विषय रही है। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों द्वारा रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों के दोषी को बार-बार जेल से बाहर आने की अनुमति देने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि, प्रशासन और राम रहीम के कानूनी वकीलों का हमेशा से यही तर्क रहा है कि पैरोल पाना जेल नियमावली के तहत हर कैदी का कानूनी अधिकार है और इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। 30 दिनों की यह अवधि पूरी होने के बाद गुरमीत राम रहीम को वापस रोहतक की सुनारिया जेल में सरेंडर करना होगा।