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संदीप सिंह केस में नया मोड़: अब 'रेप के प्रयास' की धारा जोड़ने की मांग, कोर्ट में अर्जी

पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष ने 'रेप के प्रयास' की धारा जोड़ने की अर्जी दी। 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। जानें क्या है पूरा मामला।

 
चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष ने तय आरोप में संशोधन की मांग करते हुए रेप के प्रयास की धारा जोड़े जाने को लेकर अर्जी दायर की है।

शनिवार को चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) की कोर्ट में सुनवाई हुई। दायर अर्जी में अभियोजन पक्ष ने अदालत से केस में 376/511 की धाराएं जोड़ने की मांग की है। अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि तय की गई है। इसमें बचाव पक्ष अर्जी पर जवाब दायर किए जाने के साथ बहस कर सकता है।

शिकायतकर्ता जूनियर महिला हॉकी कोच के वकील समीर सेठी के अनुसार अर्जी के बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन बचाव पक्ष की ओर से किया जाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हो गया था। दोनों तारीखों पर एग्जामिनेशन-इन-चीफ में पीड़िता अपने बयान पर कायम रही थी। संभव है कि एग्जामिनेशन-इन-चीफ में दर्ज करवाए गए बयान के आधार पर ही अभियोजन पक्ष ने आरोप तय में संशोधन की अर्जी दायर कर दी।