Sonepat Court Verdict: महिला कुक की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है मामला
सोनीपत: भगत फूल सिंह राजकीय महिला मैडीकल कॉलेज की महिला कुक की हत्या के मामले में ए.एस.जे. सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा एस.सी., एस.टी. एक्ट में भी उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव खानपुर कलां निवासी राजू ने 2 मार्च, 2023 को सिटी थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी पूनम (28) बी. पी. एस. महिला मैडिकल कॉलेज की कैंटीन में खाना बनाने का काम करती थी। वह 28 फरवरी को सुबह ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के बाद पूनम का मोबाइल बंद हो गया था।
राजू का कहना था कि गांव का रघुबीर सिंह, आजाद सिंह और उसका बेटा सुमित उसके पास आए थे और बताया था कि उसकी पत्नी गोहाना के निकट के गांव में एक कमरे में है। वे उसे उसकी पत्नी से मिलवाने की बात कहकर अपने साथ बाइक पर गोहाना ले आए थे।
रोहतक पानीपत हाईवे के पास गांव गढ़ी उजाले खां के सरसों के खेत में ले गए थे। वहां उसकी पत्नी पूनम का शव पड़ा था और गले में चुनरी लिपटी थी। तीनों ने उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए 8-10 लाख रुपए देने की बात कही थी। राजू घटनास्थल से आकर पुलिस को सूचना दी थी। शहर थाना गोहाना पुलिस ने 3 मार्च, 2023 को सुमित को गिरफ्तार कर लिया था।