टोहाना कोर्ट का बड़ा एक्शन: आरोपी संजय बंसल और पुलिस अधिकारियों को 23 मार्च को पेश होने का आदेश!
टोहाना के 5 साल पुराने आईटी एक्ट और रंगदारी मामले में नया मोड़। सेशन कोर्ट ने आरोपी संजय बंसल और संबंधित पुलिस अधिकारियों को 23 मार्च को किया तलब। जानें पूरा विवाद।
टोहाना : टोहाना में लगभग पांच साल पुराने एक मामले में सेशन कोर्ट में 23 मार्च को सुनवाई होगी। अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका पर मुख्य आरोपी संजय बंसल और कुछ पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
यह मामला 14 नवंबर 2021 को शहर थाना में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी संख्या 559 में धारा 384, 34 और आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत संजय बंसल और गगन भाट को आरोपी बनाया गया था। शिकायतकर्ता विपिन का आरोप है कि जांच के दौरान आरोपी गगन को बचा लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में आरोपी द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसकी शिकायत 19 जनवरी 2022 को एसपी फतेहाबाद को दी गई थी। इसके बाद 31 मार्च 2022 को टोहाना शहर थाना में आरोपी संजय के खिलाफ दूसरा मुकदमा (नंबर 138) दर्ज हुआ। विपिन का आरोप है कि इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों ने अदालतों में गलत दस्तावेज पेश कर आरोपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। इसी आरोप को लेकर विपिन ने अदालत में याचिका दायर की थी। सेशन कोर्ट में 6 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने आरोपी संजय बंसल और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
अदालत ने सभी को सात दिन के भीतर नोटिस तामील कर 23 मार्च को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। अब सभी संबंधित व्यक्तियों को 23 मार्च, सोमवार को अदालत में उपस्थित होना होगा।