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Azam Khan News: आजम खान और अब्दुल्ला को बड़ा झटका, 2 पैन कार्ड केस में सजा बढ़कर हुई 10 साल

रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल की। दो अलग-अलग जन्मतिथि पर PAN कार्ड बनवाने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला।

 

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है. इससे पहले नवंबर 2025 में विशेष MP-MLA कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. मामला अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो PAN कार्ड बनवाने से जुड़ा था.

इस फैसले के खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आज़म ने अपील की थी, जबकि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी.

दो PAN कार्ड मामले में बड़ा झटका

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों पहले से ही फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए यह आदतन अपराध का मामला बनता है. इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की गई.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज़म खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी. दो पैन कार्ड केस में आरोप था कि अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर दस्तावेज तैयार किए गए और उनका इस्तेमाल चुनावी हलफनामों व अन्य आधिकारिक कामों में किया गया.

आजम खान, अब्दुल्ला आजम को 10 साल की सजा

यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था. जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज और अन्य प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए थे. अब्दुल्ला आजम पहले भी जन्मतिथि विवाद में विधायक पद गंवा चुके हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी.

आजम खान पर पहले से कई मामले चल रहे हैं. हाल ही में 2019 चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी.