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हिसार केस: दुष्यंत चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, SP से मांगा जवाब

हिसार प्रकरण में दुष्यंत चौटाला की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने एसपी हिसार को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। सीबीआई जांच की उठी मांग।

 
चंडीगढ़ : पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की हिसार प्रकरण पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि मामले की जांच जारी है। इस पर कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किए बिना एस. पी. हिसार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में दुष्यंत ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ न केवल एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की मांग की है बल्कि जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजैंसी जैसे सी.बी.आई. या चंडीगढ़ अथवा पंजाब पुलिस को सौंपने का भी अनुरोध किया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद दुष्यंत हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि सी.आई.ए. हिसार की शिकायत करने के लिए जब उन्होंने पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल को फोन किए तो उन्होंने कई बार घंटी जाने के बाद उनके फोन को ब्लॉक कर दिया।