नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष
नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कैद व ₹ 35,000/- रुपए का जुर्माना लगाया।
एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह के द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा।
जिला भिवानी में रहने वाली एक महिला ने थाना सिवानी पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 08.02.2024 को आरोपी उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था वहीं आरोपी के द्वारा उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। जो इस शिकायत पर थाना सिवानी पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सिवानी में दर्ज किया था।
थाना सिवानी पुलिस के द्वारा अभियोग अंकित करने के पश्चात तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय ने आरोपी को ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 10 वर्ष कैद व 35, 000/- हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी की पहचान धर्मबीर पुत्र हरि सिंह निवासी ढाणी भाकरा भिवानी के रूप में हुई है।
माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 04 पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष कैद व ₹ 20,000/- रुपए जुर्माना, धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 07 वर्ष कैद व ₹ 5,000/- रुपए जुर्माना व धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कैद व ₹ 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार भा०पु०से० के द्वारा सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत अभियोग अंकित कर तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा।