माननीय न्यायालय ने अफीम रखने के मामले में आरोपी को सुनाई 05 वर्ष कैद व ₹ 20,000 जुर्माने की सजा।
भिवानी अदालत ने अफीम तस्करी के दोषी संदीप कुमार को 5 साल की जेल और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस की मजबूत पैरवी का परिणाम।
भिवानी/ 04 जून 2026
पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ रखने व तस्करी में शामिल आरोपियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए नशे के नेटवर्क पर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है।
दिनांक 28.03.2024 को सीआईए स्टाफ-2 भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार अपनी टीम के साथ गश्त व अपराध जांच पड़ताल ड्यूटी के दौरान गांव धनाना में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि धनाना से मित्ताथल रोड स्थित नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास मादक पदार्थ मौजूद है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर रेड की गई, जहां से एक व्यक्ति को काबू किया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप कुमार पुत्र कश्मीर सिंह निवासी सिंघवा खास, जिला हिसार के रूप में हुई।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 40 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई।
इस संबंध में पुलिस टीम की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 151 दिनांक 28.03.2024, धारा 18(c)/61/85 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सदर भिवानी में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय सुरुचि अटरेजा सिंह, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिवानी की अदालत ने आरोपी संदीप कुमार पुत्र कश्मीर सिंह निवासी सिंघवा खास, जिला हिसार को दोषी करार देते हुए धारा 18(c) एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 वर्ष की कैद व ₹ 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार ने जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व तस्करी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि नशे के नेटवर्क में शामिल अपराधियों को कठोर दंड दिलाया जा सके।