- लघु सचिवालय में निजी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती, निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने के निर्देश
भिवानी लघु सचिवालय परिसर में अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के लिए डीसी साहिल गुप्ता ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अब मुख्य द्वार से केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा।
भिवानी, 31 जुलाई। लघु सचिवालय, भिवानी परिसर में निजी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त साहिल गुप्ता के आदेशानुसार अब अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन के निजी वाहन मुख्य द्वार से लघु सचिवालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सभी निजी वाहनों की पार्किंग लघु सचिवालय के पीछे एलआईसी रोड की ओर स्थित निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही करनी होगी।
डीसी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केवल सरकारी कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों को ही मुख्य द्वार से प्रवेश की अनुमति होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यरत सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा इनका कड़ाई से पालन करवाएं। साथ ही सुरक्षा एवं पुलिस कर्मियों को भी निजी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।