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Thana City Police Bhiwani Action: घंटाघर के पास हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने तोशाम बाईपास से दबोचे शातिर चोर

भिवानी में घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चांदी के जेवर और 17,000 रुपये किए बरामद।
 

थाना शहर पुलिस भिवानी ने घर में घुसकर चांदी के आभूषण व रुपये चोरी करने के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार।

पुलिस टीम ने आरोपियों से चोरी किए गए चांदी के आभूषण व ₹ 17,000/- रुपए किए बरामद।

पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मयंक मिश्रा, आईपीएस द्वारा जिला पुलिस को जिले में घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए थाना शहर पुलिस भिवानी ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

सज्जू निवासी गवार फैक्ट्री, भिवानी ने थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दिनांक 26.08.2026 को वह अपने परिवार सहित घंटाघर पर कपड़े बेचने के लिए गया हुआ था। इस दौरान नामालूम व्यक्ति छत के रास्ते उसके घर में घुस गए तथा कमरे का ताला तोड़कर वहां से चांदी के आभूषण व रुपये चोरी करके ले गए। शिकायत के आधार पर थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।

दिनांक 10.09. 2026 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना शहर भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी बीटीएम की पुलिस टीम, एएसआई मुकेश के नेतृत्व में, ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में तीन आरोपियों को तोशाम बाईपास चौक, भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान:

1.  साहिल पुत्र सुरेंद्र, निवासी दिनोद रोड, बालाजी कॉलोनी, भिवानी।
2.  मोहित पुत्र सुरेश, निवासी तोशाम बाईपास, शांति नगर, बापोड़ा रोड, भिवानी।
3.  दीपक पुत्र कन्हैया, निवासी बृजवासी कॉलोनी, भिवानी।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किए गए एक जोड़ी चांदी की पाजेब, एक चांदी की चेन, दो चांदी की अन्य चेन, तीन चांदी की अंगूठियां तथा कुल ₹ 17,000/- नकद बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को आज दिनांक 11.09.2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।