Bhiwani News: निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, भिवानी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
भिवानी जिला पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले BS-III और पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 1509 वाहन इंपाउंड किए गए हैं।
जिला पुलिस भिवानी द्वारा BS-III एवं इससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई, अब तक 1509 वाहन किए गए इंपाउंड।
जिला पुलिस भिवानी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलिस द्वारा दिनांक 17.12. 2025 से अब तक कुल 1509 वाहनों को इंपाउंड किया जा चुका है।
निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में ऐसे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू हैं, जो निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इनमें BS-III एवं इससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहन तथा निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन शामिल हैं। सामान्यतः 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर एनसीआर में लागू प्रतिबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। संबंधित वाहन चालकों को लागू नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
जिला पुलिस भिवानी द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
*पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मयंक मिश्रा आईपीएस की वाहन चालकों से अपील है* कि वे अपने वाहनों के उत्सर्जन मानकों एवं निर्धारित आयु सीमा की जांच करें और एनसीआर क्षेत्र में लागू प्रतिबंधों का पालन करें। प्रतिबंधित वाहनों का एनसीआर क्षेत्र में संचालन न करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।