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Bawani Khera Heroin Seizure: पुलिस ने 13.28 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपियों को दबोचा, एक तस्कर पर पहले भी दर्ज है एनडीपीएस केस

सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी ने बवानी खेड़ा से हेरोइन लेकर आ रहे दो आरोपियों को 13.28 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।
 

सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी ने बवानी खेड़ा से भिवानी मोटरसाइकिल पर हेरोइन लेकर आ रहे दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।

पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 13.28 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन किया बरामद, मोटरसाइकिल पुलिस कब्जे में।

एक आरोपी के विरुद्ध पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज।

पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री मयंक मिश्रा, आईपीएस द्वारा जिला पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने मोटरसाइकिल पर मादक पदार्थ लेकर भिवानी की तरफ आ रहे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

दिनांक 26.09. 2026 को सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के उप निरीक्षक राजेश अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त एवं पड़ताल ड्यूटी के दौरान गांव जाटू लुहारी में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति बवानी खेड़ा से मादक पदार्थ लेकर भिवानी की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बाईपास बवानी खेड़ा पुल के नीचे नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद सूचना के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रुकवाकर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 13.28 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद हुई।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिवम पुत्र मनोज निवासी नया बाजार, भिवानी तथा मानव पुत्र जयप्रकाश निवासी नया बाजार, भिवानी के रूप में हुई है।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को भी पुलिस कब्जे में लिया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मादक पदार्थ को बवानी खेड़ा से भिवानी में बिक्री के उद्देश्य से लेकर आ रहे थे। आरोपी शिवम के विरुद्ध पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना बवानी खेड़ा में अभियोग दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।