किसानों के लिए जोखिम फ्री खेती बनाने में बहुत ही लाभदायक है फसल बीमा योजना-: डॉ अशवीर सिंह
तोशाम।
एसडीएम डॉ अशवीर सिंह नैन ने बताया कि उपमंडल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के अंतर्गत फसलों का बीमा पहली जुलाई से शुरू हो चुका है।
इस योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, मक्का, और कपास की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। खरीफ- 2025 में प्रदेश सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों को खरीफ 2025 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वे सभी किसान 31 जुलाई 2025 तक संबंधित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना फसली बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऋण दाता बैंक में लिखित फॉर्मेट में कट ऑफ डेट के 7 दिन पहले अर्थात 24 जुलाई 2025 तक घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा बैंक द्वारा अपने अभिलेख अनुसार उसका बीमा कर दिया जाएगा और जिन किसानों को अपनी फसल तबदील करवानी है, वे संबंधित ऋणदाता बैंक में जाकर कट ऑफ डेट के 2 दिन पहले अर्थात 29 जुलाई 2025 तक अपनी फसल को तबदील करवा सकतें हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के खंड कृषि अधिकारी डॉ बिनेश गोयत ने बताया कि खरीफ खरीफ 2025 के लिए कपास फसल के लिए प्रीमियम 5435.05 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान फसल के लिए 2124.98 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 1024.36 रुपए प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1089.74 रुपए प्रति हेक्टेयर, मूँग के लिए 953.50 रूपए प्रति हेक्टेयर रखा गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों की खड़ी फसल से लेकर कटाई तक फसल नुकसान में होने वाले जोखिमों की भरपाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल-हेल्प लाइन नंबर-14447, PMFBY व्हाट्सअप चेटबॉट नंबर-7065514447, खंड कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तोशाम के कार्यालय की सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी व खंड कृषि अधिकारी कार्यालयों पर संपर्क कर सकते है।