डीसी ने दिए आदेश , भिवानी में शादी समारोह में पटाखों पर प्रतिबंध
भिवानी ।
जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जिले में जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र में आने वाले बिजली घर, दूरसंचार व्यवस्था, जल घर, कैनाल, रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड आदि की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि पहलगाम की घटना के बाद आमजन को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की सुरक्षा और अधिक बढ़ गई है। इनमें कैनाल, ड्रेन, पुल, रिंग बांध, सड़क मार्ग, रेलवे ट्रैक, बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलघर और अन्य सरकारी भवन मुख्य रूप से शामिल हैं।
डीडीपीओ को दिए निर्देश डीसी ने कहा कि पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि उनके अधीन आने वाली इन सभी की सुरक्षा रखे। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे आमजन की सुरक्षा के लिए जलघर, बिजली लाइन, सरकारी भवन, रेलवे लाइन, सड़क, कैनाल, ड्रेन आदि उपरोक्त सभी की 24 घंटे निगरानी करवाएं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यह आदेश आगामी निर्देश तक तक प्रभावी होंगे।
शादी व अन्य कार्यक्रमों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध डीसी महावीर कौशिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला भिवानी के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाने और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
शादी समारोह, अन्य खुशी के मौके और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा जमकर आतिशबाजी और पटाखे फोड़े जाते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे पटाखों से होने वाला शोर आम जनता में दहशत पैदा करता है, जिससे बम, ड्रोन और मिसाइल हमले का डर पैदा होता है। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध डीसी महावीर कौशिक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधार पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला भिवानी में आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों (जिसमें चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित ईंधन शामिल हैं) की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।