Delhi Police Alert: कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू, तिरंगा अभियान को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
दिल्ली के कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट से प्रदर्शन की अनुमति मिली है।
दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के बाद अब राजधानी की निगाहें कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर टिक गई हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान चलाने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से इस प्रदर्शन की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए आम जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है और आसपास के इलाके में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात कर दी गई हैं।
⚖️ हाईकोर्ट ने CJP को प्रदर्शन से रोकने से किया इनकार, दिल्ली पुलिस ने इलाकों में लागू की धारा 163
इससे पहले गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कनॉट प्लेस के एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके को सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। त्योहारी सीजन के मद्देनजर व्यापारियों की चिंताओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है और लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की है।