Dhruv Rathee Defamation Case: यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, साकेत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी किए नए समन
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
गुरुग्राम । मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दर्ज कराया गया था, जो ध्रुव राठी के 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2' नामक वीडियो से जुड़ा हुआ है। अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा (Dasti Service) की अनुमति भी प्रदान कर दी है, और इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की गई है।
📬 गुरुग्राम आवास पर पहुंचा नोटिस: कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया हुई तेज
शिकायतकर्ता पक्ष के वकीलों के अनुसार, कोर्ट द्वारा 12 अक्टूबर को पारित आदेश के बाद ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट सुशांत कुमार ने ध्रुव राठी के घर पहुंचकर नोटिस की तामील कराई। बताया गया कि वर्ष 2018-19 से लंबित इस मामले में ध्रुव राठी के विदेश में रहने और पेश न होने के कारण कार्रवाई में कठिनाइयां आ रही थीं। अब भारत में उनकी मौजूदगी के बाद समन तामील कराने की प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिसके तहत सोसाइटी के गार्ड की मदद से घर के बाहर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी पूरी की गई।
🏛️ मानहानि का एक अन्य मामला भी विचाराधीन: भगवान राम और माता सीता से जुड़े वीडियो पर भी सवाल
इस मामले के अलावा, वकील अमिता सचदेवा ने भी साकेत कोर्ट में ध्रुव राठी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला एक वीडियो में भगवान राम और माता सीता के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से जुड़ा हुआ है। इस याचिका में अदालत से भविष्य में इस तरह के विवादित कंटेंट पर रोक लगाने और हर्जाने की मांग की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है।