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खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लगाया दो लाख रुपए जुर्माना

 

 भिवानी।    

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि खाद्य पदार्थ बनाने वाले प्रतिष्ठान मिलावट रहित खाद्य पदार्थ ही आमजन को दें। आमजन मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों से सतर्क एवं सावधान रहें। जिला प्रशासन की मिलावट करने वाले प्रतिष्ठानों पर पैनी नजर है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
एडीसी श्री करवा लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित केसों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंंने सात मामलों की सुनवाई करते हुए करीब दो लाख का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बिना लाइसेंस के मामले में सिवानी में तोशाम रोड़ पर स्थित चौधरी मिष्ठान भंडार पर 4,999 रुपए, सब स्टैंडर्ड के चार मामलों में स्थानीय लोहड़ बाजार स्थित दीपक पंसारी किरयाणा वाला पर 29,999 रुपए, बीरण स्थित बाला जी मिष्ठïान भंडार पर 24,999 रुपए, तोशाम में हांसी-रतेरा रोड़ पर स्थित एएसआर ट्रेडिंग कंपनी पर 79,999 रुपए, स्थानीय घंटाघर स्थित भोला डायरी पर 19,999 रुपए तथा दिनोद गेट पुलिस चौकी पास अमित खोया भंडार पर 39,999 रुपए जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार से बिना पंजीकरण के मामले में लोहारू के मेन बाजार स्थित कृष्ण कुमार राधेश्याम पर 1999 रुपए जुर्माना लगाया है।
          एडीसी ने खाद्य पदार्थों से संबंधित केसों की सुनवाई के दौरान कहा कि मिलावट करना एक गंभीर अपराध माना गया है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से आदमी अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है।

आमजन को भी मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों से सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि वह अपनी दुकानों पर गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जिला में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।