निजी स्कूलों में मुफत दाखिले, 16 अप्रैल तक होंगे आवेदन
भिवानी।
निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मुफत दाखिला को लेकर विभाग ने शेडयूल जारी दिया है। इसके तहत गरीब बच्चों के मुफत दाखिला के लिए 16 अप्रैल तक आॅनलाइन आवेदन होंगे।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार व पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने शुक्रवार को शास्त्री नगर में अभिभावकों को निजी स्कूलों में मुफत दाखिलों को लेकर जागरूक किया। बृजपाल सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक के बच्चों को मुफत दाखिला का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि संगठन की तरफ से गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में मुफत दाखिला कराने के लिए हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं।
जिनके जरिए अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नर्सरी कक्षा के लिए बच्चे की उम्र तीन साल, एलकेजी के लिए चार, यूकेजी के लिए पांच और पहली कक्षा के लिए बच्चे की उम्र छह साल अनिवार्य है। अभिभावक दाखिला संबंधी जानकारी लेने और निजी स्कूलों की दाखिला नहीं किए जाने पर संगठन से मदद ले सकता है।
जिले के 450 निजी स्कूलों में होंगे दाखिले
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि जिले भर में 450 निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक आरटीई के तहत मुफत दाखिला होंगे। दाखिला को लेकर 9 से 16 अप्रैल तक उज्जवल हरियाणा पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन होगा। जिसमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज भी दाखिल कराने होंगे। दाखिला लक्की ड्रा के माध्यम से किए जाएंगे। ड्रा होने के पांच दिन के अंदर पात्र बच्चों के दाखिला सुनिश्चित किए जाएंगे।
संगठन के हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं अभिभावक संपर्क
बृजपाल सिंह परमार ने कहा कि संगठन गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी लंबे अर्से से काम करता आ रहा है। इसी कडी में आरटीई सीटों पर दाखिला को लेकर संगठन अभिभावकों को जागरू करने और पात्र बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। अभिभावक संगठन के हेल्पलाइन नंबर 9812579070 पर संपर्क कर सकते हैं।