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- मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए दिया जा रहा है पांच लाख रुपए तक का ऋण: एडीसी
 

- वर्ष 2026-27 के लिए 88 मातृशक्ति को उद्यमिता योजना के अंतर्गत दी जाएगी ऋण सहायता
 
 

भिवानी, 12 मई। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है,  जिसके तहत बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण सहायता प्रदान की जाती है।


एडीसी ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए जिला में 88 केसों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत जो महिलाएं हरियाणा की स्थाई निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है, वे महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। ऋण के लिए आवेदक के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।


हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्सा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीकल, ई-रिक्सा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट आदि बनाने का काम शुरू कर सकती है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए महम रोड़ स्थित मकान नंबर 60 और मोबाईल नंबर 7507189640 पर महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क करें।