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खाद पदार्थों के सैंपलों के केसों की सुनवाई: लगभग तीन लाख रुपए का जुर्माना
 

 

भिवानी।

एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि विक्रेता खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट ना करें। एडीसी ने आमजन से आह्वान किया कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात करने के दौरान कोई सामान अवमानक और उस सामान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।
एडीसी करवा लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित केसों की सुनवाई की।

एडीसी ने विभिन्न केसों की सुनवाई करके मौके पर ही निर्णय दिया। उन्होंने मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, बिना लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने पर लगभग तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
केसों की सुनवाई करते हुए एडीसी ने श्री बालाजी बीकानेर मिष्ठïान भंडार तोशाम पर सबसटंडर्ड के मामले में 19 हजार 999 रूपए, भगवती बीकानेर मिष्ठïान भंडार जेबी गुप्ता अस्पताल के सामने भिवानी पर पंजीकरण के मामले में चार हजार 999 रूपए, एएस ड्रेडिंग कंपनी रतेरा रोड़ तोशाम पर सबसटंडर्ड व मिसब्रांडिड मामले में 49 हजार 999 रूपए, रोहित उर्फ राहुल ढ़ाणा रोड़ भिवानी पर स्थित शॉप पर लाईसेंस के मामले में चार हजार 999 रूपए, श्री गणेश दूध डेयरी तोशाम मोड़ सिवानी पर मिसब्रांडिड के मामले में 19 हजार 999 रूपए, कृष्णा कॉलोनी भिवानी स्थित बालाजी गज्जक भंडार पर सबसटंडर्ड व पंजीकरण मामले में 19 हजार 999 रूपए व एक हजार 999 रूपए, तोशाम के मैन चौक स्थित हर्ष ड्रेडिंग कंपनी पर मिसब्रांडिड मामले में 999 रूपए, बैंक कॉलोनी निवासी मुकेश व गुजरानी निवासी सुभाष शर्मा पर लाईसेंस मामले में 99 रूपए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के सामने रामा किरयाणा स्टोर पर मिसब्रांडिड और लाईसेंस के मामले में 29 हजार 999 रूपए व चार हजार 999 रूपए, सुरेंद्र सिंह चौक तोशाम स्थित दीना पंसारी एंड जनरल स्टोर पर पंजीकरण के मामले में एक हजार 999 रूपए, नई अनाज मंडी भिवानी स्थित गोयल किरयाना स्टोर पर रजिस्ट्रेशन मामले में चार हजार 999 रूपए का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार से गांव बामला स्थित अशोक स्वीट्स गोदाम पर लाइसेंस के मामले में चार हजार 999 रूपए, रोहतक गेट स्थित अशोक खोवा भंडार पर लाइसेंस के मामले पर 19 हजार 999 रुपए, शुभकामना रसगुल्ला स्टोर सिवानी रोड़ तोशाम पर लाइसेंस मामले पर चार हजार 999 रुपए, तोशाम बस स्टैंड के पास बलजीत कैंटीन एंड रेस्टोरेंट पर लाइसेंस और सब्सटेंडर्ड मामले में चार हजार 999 तथा 34 हजार 999 रूपए, रोहतक चौक भिवानी स्थित रमन डेयरी पर लाइसेंस मामले में चार हजार 999 रुपए, दिनोद गेट स्थित पैरामिलिट्री अर्धसैनिक कैंटीन पर लाइसेंस मामले में चार हजार 999 रुपए जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार से एडीसी ने सुनवाई के दौरान बस स्टैंड के पास बैंक कॉलोनी स्थित मित्तल कन्फेक्शनरी पर रजिस्ट्रेशन व मिसब्रांडेड के मामले पर एक हजार 999 व 19 हजार 999 रुपए, महम रोड़ स्थित जेपी जनरल स्टोर पर लाइसेंस व मिसब्रांडेड मामले पर चार हजार 999 व 19 हजार 999 रूपए तथा गांव कितलाना स्थित अग्रवाल किरयाणा स्टोर पर लाईसेंस मामले में चार हजार 999 रूपए का जुर्माना लगाया है।

एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। केसों की सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा मौजूद रहे।