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दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद व जुर्माना

 

भिवानी

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी को उम्र कैद व 70,000/- रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की न्यायालय द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने व, दुष्कर्म  के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया गया है।

इस संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा वर्ष 2024 में थाना लोहारू पुलिस भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व  दुष्कर्म करने के मामले में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया।

 पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

सजा का विवरण इस प्रकार है:

आरोपी –  अमित पुत्र पृथ्वी निवासी बारवास जिला भिवानी को निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है 

POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उम्र कैद व ₹ 50,000 जुर्माना।

पोस्को अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कैद व ₹ 5,000 जुर्माना।

धारा 363 ipc  के तहत 07 वर्ष कारावास व ₹ 10,000 जुर्माना।

धारा 366 ipc  के तहत 10 वर्ष कारावास व ₹ 5,000 जुर्माना।

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।