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Sub Divisional Legal Services Tosham: केस फाइनल, समय व पैसे की बचत; तोशाम लोक अदालत को लेकर चेयरमैन सुनील कुमार की अपील

तोशाम में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। चेक बाउंस, चालान, बैंक लोन और आपसी विवादों का मौके पर समाधान।
 

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:- सुनील कुमार 

तोशाम,24 अगस्त । एसडीजेएम कम उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन सुनील कुमार ने बताया कि आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन केसो में बैंक रिकवरी, लोन, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट,बिजली-पानी बिल का बकाया बिल, सरचार्ज माफी, टेलीफोन/मोबाइल बिल,बीएसएनए ल, प्राइवेट कंपनियों के बकाया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स,बीमा क्लेम, छोटे दावों का निपटारा,

पेंडिंग कोर्ट केस, जो पहले से कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक चालान में     हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं, रेड लाइट जंप, नो-पार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग,ओवर-स्पीडिंग 
आदि को शामिल किया गया है। वहीं चेक बाउंस,    एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम, मुआवजा केस सहित वैवाहिक विवाद,गुजारा भत्ता, दहेज, घरेलू हिंसा,श्रम विवाद, ग्रेच्युटी, वेतन विवाद का निपटारा आपसी सहमती से किया जाएगा। 

 उन्होंने आगे बताया कि दीवानी मामलो में,किराया, बंटवारा, जमीन विवाद,

छोटे आपराधिक घटनाओं में मारपीट,धमकी जैसे  अपराध शामिल हैं।

सुनील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केस तुरंत फाइनल करके एक ही दिन में निपटारा किया जाता है, केस की अगली अदालत में  कोई अपील नहीं होती। इससे धन की बचत,कोर्ट फीस वापसी होती है,पेंडिंग केस वापस लेने पर पूरी कोर्ट फीस वापस मिलती है। रिश्ते बचते हैं। हार-जीत नहीं, दोनों की सहमति से फैसल होता है।